रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई प्रद्युम्न ठाकुर की मौत के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा संबंधी सेल्फ सर्टिफिकेट जमा करवाने के सभी स्कूलों को निर्देश दिए थे. लेकिन जिन निजी विद्यालय संचालकों ने अभी तक स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा संबंधी सेल्फ सर्टिफिकेशन जिला शिक्षा अधिकारी को जमा नहीं करवाया है उनके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी.
बता दें कि जिलाधिश विनय प्रताप सिंह ने सेल्फ सर्टिफिकेशन जमा करने के लिए 15 दिनों का समय दिया था. लेकिन जिले के 135 निजी विद्यालय संचालकों ने सुरक्षा संबंधी कोई भी सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया है.
बता दें कि जिलाधिश विनय प्रताप सिंह ने सेल्फ सर्टिफिकेशन जमा करने के लिए 15 दिनों का समय दिया था. लेकिन जिले के 135 निजी विद्यालय संचालकों ने सुरक्षा संबंधी कोई भी सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया है.
जिला प्रशासन को 223 निजी विद्यालयों के सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन 135 निजी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अब तक सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाएं हैं. बता दें 135 निजी स्कूल में गुड़गांव रेयान स्कूल की एक ब्रांच भी शामिल है.
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जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा और मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस उपायुक्त मुख्यालय को पत्र लिखकर स्कूल संचालकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही के लिए कहा है.

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