
किसी भी पत्नी को अपने पति की सैलरी के बारे में जानने का हक है। यह बात मप्र हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कही है। जस्टिस एसके सेठ और नंदिता दुबे की की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता सुनीता जैन को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत उसके पति की 'पे-स्लिप' देने के निर्देश जारी किये हैं।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2slTtnD
No comments:
Post a Comment