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14 Jun 2018

हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके के 18 विधायकों की अयोग्यता के फैसले को बरकरार रखा, अब 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के एआईएडीएमके 18 विधायकों की अयोग्यता के फैसले को बरकरार रखा। जबकि, बेंच में शामिल दो में से एक जज फैसले से खुश नहीं हैं। अब मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया है। कोर्ट ने कहा है कि आखिरी फैसला आने तक उपचुनाव या विश्वासमत परीक्षण नहीं किया जाएगा। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम सुंदर की बेंच कर रही है। बता दें कि अयोग्य ठहराए गए विधायक टीटीवी दिनाकरन गुट के समर्थक हैं, जिन्हें पिछले साल सितंबर में स्पीकर ने दलबदल कानून के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया था। विधायकों ने विश्वासमत से पहले मुख्यमंत्री के पलानिसामी के खिलाफ बगावत की थी। बाद में स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनैती दी गई।

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