सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य करने के नियम में केंद्र सरकार ने कुछ समय की ढील दी है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आधार की अनिवार्यता की समय-सीमा 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है.
सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से नहीं रोकेंगे
केंद्र की ओर से महाधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिन लोगों के पास अभी तक आधार नहीं है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आधार लिंक कराने की सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है. जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें 31 मार्च 2018 तक सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने से नहीं रोका जा सकता.
पहले भी बढ़ाई गई है समय-सीमा
इससे पहले 30 अगस्त को भी केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आधार को केन्द्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं से जोड़ने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. केके वेनुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मौजूदा समय में 30 से अधिक सरकारी स्कीमों का फायदा लेने के लिए आधार से लिंकिंग का काम 30 सितंबर तक करने के लिए कहा गया था. सरकार के इस फैसले से गरीबों को एलपीजी, केरोसिन, खाद में सब्सिडी, पीडीएस और मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं में फायदा मिलेगा.
सोमवार को फिर से रखेंगे पक्ष
कोर्ट में याचिकाकर्ता ने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को भी आधार से लिंक कराने की अनिवार्यता को गैरकानूनी बताया. इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि वे इस संबंध में सरकार से जरूरी दिशा-निर्देश प्राप्त कर सोमवार को इस पर पक्ष रखेंगे.
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